PPF Withdrawal Rules in hindi : क्या आप भी PPF से पैसा निकालना चाहते है ओर समझ नहीं अ रहा कैसे निकाले तो सबसे पहले आपको PPF withdrawal rules पता होना चाहिए | पिछले पोस्ट मे हमने जाना था की PPF account open कैसे करे, आज हम यही जानेंगे की किस प्रकार आप अपने PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं ? पैसे निकालने के लिए क्या नियम होते हैं ?
PPF Account से पैसे कैसे निकाले
PPF का पूरा नाम public provident fund है PPF account में निवेश करने का मतलब की आप अगले 15 साल के लिए उसमें पैसे जमा करने के लिए सोच रहें हैं | लेकिन कई बार हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जब हमारी सेविंग भी ख़त्म हो जाती है तो ऐसे में अगर आपके पास PPF अकाउंट है तो उसमें जमा पैसों को आप निकाल सकते हैं जिसे हम partial withdrawal और premature closure भी कहते हैं | तो चलिए समझते हैं की किन नियमों के मुताबिक आप अपने PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं |
यहाँ नीचे बताए गए 4 तरीकों से आप अपने PPF account से पैसे निकाल सकते है
1. Loan against PPF account |
2. Partial withdrawal |
3. Premature closure |
4. After Maturity |
PPF अकाउंट से आप 4 तरीकों से पैसे निकाल सकते हैं एक – एक करके हम इन सभी तरीकों को अच्छे से समझते हैं |
1. PPF Withdrawal Loan rules in hindi
लोन के माध्यम से PPF से पैसे निकालना : loan के माध्यम से PPF अकाउंट से पैसे निकालने (withdraw) के लिए कुछ कंडीशन है जो आपको देखनी होंगी | जैसे की –
- PPF अकाउंट ओपन होने के बाद से, आप “तीसरे” वित्तीय साल (financial year) की शुरुआत से लेकर छठे वित्तीय साल के अंत तक”, इस बीच के समय में आप अपने PPF अकाउंट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं |
अब हम यह जानते हैं की लोन के माध्यम से आप कितने पैसे अपने PPF अकाउंट से निकाल सकते हैं –
- आप तीसरे वित्तीय साल से छठे वित्तीय साल के बीच के समय में जिस भी वित्तीय साल में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वह लोन आपको, अप्लाई किए गए वित्तीय साल से पिछले बीत चुके 2 वित्तीय साल के पहले वाले साल में जो अमाउंट आपके PPF में होगा उसका 25% लोन के तौर पर दिया जाएगा |
उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 10 जुलाई 2019 को PPF का अकाउंट ओपन करता है और उसमें निवेश करना भी शुरू करता है तो उसके लिए 2019-2020 (पहला वित्तीय साल होगा), 2020-2021 (दूसरा वित्तीय साल), 2021-2022 (तीसरा वित्तीय साल), 2022-2023 (चौथा साल), 2023-2024 (पाँचवा साल), 2024-2025 (छठा साल), 2025-2026 (सातवां साल), 2026-2027 (आठवां साल), 2027-2028 (नौवां साल), …………….2033-2034 (पंद्रहवां साल), 2034-2035 (सोलहवां साल) | –
अब इनमें आप तीसरे से छठे वित्तीय साल के बीच में कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे की मान लीजिए चौथे (4th) वित्तीय साल में, यानि की (2022-2023) में, तो अब जो इस साल से पहले दो साल का वित्तीय वर्ष पड़ेगा यानि की (2020-2021) तो उस साल में जो आपके PPF अकाउंट में पैसे होंगे
जैसे की मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो उस 2 लाख का 25% यानि की 50 हज़ार रुपए आपको लोन के रूप में मिल जाएगा |
PPF loan कितने interest rate के साथ चुकाना होगा ?
हर साल के मुताबिक, जितना आपको PPF अकाउंट पर सरकार द्वारा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, यानि की मौजूदा साल में इंटरेस्ट रेट 7.1% है तो इस इंटरेस्ट रेट में आपको 1% और जोड़कर जो इंटरेस्ट बनता है यानि की 8.1% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लोन के लिए चुकाना होगा | जो 1% अतिरिक्त इंटरेस्ट आपको और चुकाना है वह पहले 2% हुआ करता था जो की सरकार द्वारा हाल ही में बदला गया है |
{ PPF interest + 1% अतिरिक्त = लोन इंटरेस्ट रेट }
PPF Loan कितने समय के अन्दर यह लोन चुकाना होता है ?
लोन चुकाने के लिए आपको 36 महीनों का समय दिया जाता है | इन 36 महीनों में आपको लोन का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट रेट के साथ चुकाना होता है |
यदि आप इन 36 महीनों के अन्दर लोन को नहीं चुकाते हैं तो उसके बाद जुर्माने के तौर पर अधिक इंटरेस्ट रेट के साथ लोन चुकाना होता है | लोन समय पर नहीं चुकाने पर आपको PPF इंटरेस्ट (7.1%) के साथ 6% अतिरिक्त इंटरेस्ट चुकाना होगा |
{ PPF interest (7.1%) + 6% अतिरिक्त ब्याज दर = 13.1% (इतने इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाना होगा) }
2. PPF Partial Withdrawal rules in hindi
Partial Withdrawal माध्यम से PPF से पैसे निकालना : Partial withdrawal का मतलब की आप अपने PPF अकाउंट में जमा पैसों का कुछ प्रतिशत निकाल सकते हैं | सरकार आपको अपने PPF अकाउंट से Partial withdrawal करने की सुविधा देती है | लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है जिन्हें आपको देखना होगा | तो चलिए समझते हैं –
- सबसे पहले आप अपने PPF अकाउंट से Partial withdrawal तभी कर सकते हैं जब आपके द्वारा PPF अकाउंट में निवेश (invest) करते हुए 6 साल पूरे हो चुके होंगे | यानि की सातवें (7th) साल की शुरुआत से या उसके आगे से आप partial withdrawal के लिए योग्य हो जाते हैं | फिर आप partial withdrawal कर सकते हैं |
- PPF में इन्वेस्टमेंट के दौरान, शुरू के 6 साल तक आप कोई partial withdrawal नहीं कर सकते हैं | सातवें साल या उससे आगे के वर्षों से आप Partial withdrawal कर सकते हैं | इस बात का भी आप ख़ास ध्यान रखें |
- उदहारण के लिए अगर किसी व्यक्ति को नौवें साल (9th year) पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वह अपने PPF अकाउंट से partial withdrawal करना चाहता है, तो वह पैसे withdraw करने के लिए योग्य है |
Partial withdrawal से कितने पैसे PPF अकाउंट से निकाल सकते हैं ?
Partial withdrawal के कुछ नियम हैं जिन्हें समझना जरुरी है जैसे की –
जिस भी साल आप partial withdrawal करना चाहते हैं तो उस साल का पिछला साल या पिछला बीत चुका चौथा (4th) साल – इन दोनों वर्षों में से जिस भी वर्ष के PPF account में कम अमाउंट होगा, उसका 50% partial withdrawal के तौर पर निकाला जा सकता है |
उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति नौवें साल में अपने PPF अकाउंट से Partial withdrawal करना चाहता है तो वह नौवें साल का पिछला साल यानि की आठवें साल या नौवें साल से बीत चुका पिछला चौथा साल यानि की पांचवें साल – इन दोनों साल में से जिस भी साल के PPF अकाउंट में कम अमाउंट होगा उस साल के अमाउंट का 50% आपको मिल जाएगा |
जैसे की मान लीजिए आठवें साल आपके PPF अकाउंट में 8 लाख रुपए थे और पांचवें साल, 5 लाख रुपए थे | तो अब इन दोनों वर्षों में से पांचवें साल कम रुपए थे, यानि की 5 लाख रुपए का 50% जो की 2 लाख 50 हज़ार रुपए होता है तो वह अमाउंट तक आप partial withdrawal कर सकते हैं |
3. PPF withdrawal Premature Closure rules in hindi
Premature Closure माध्यम से PPF से पैसे निकालना : Premature Closure का मतलब होता है की आप अपने PPF अकाउंट का, समय पूरा होने से पहले ही बंद करना चाहते हों यानि की PPF अकाउंट के 15 वर्ष पूरे होने से पहले ही बंद कराना premature closure कहलाता है |
PPF account का premature closure, आप कुछ कंडीशन पर ही कर सकते हैं जैसे –
- Premature closure करने के लिए आपके पहले पांच साल निवेश के तौर पर पूरे होने चाहिए | यानि PPF में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपके 5 साल पूरे होने बाद छठे साल से आप Premature Closure के बारे में सोच सकते हैं |
- लेकिन Premature Closure आप सिर्फ आपातकालीन (emergency) जैसी स्थिति में ही कर सकते हो | जैसे की, PPF account holder (अकाउंट धारक) या अकाउंट धारक के किसी परिवार के सदस्य को गंभीर मेडिकल स्थिति में पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फिर अकाउंट धारक को उच्च शिक्षा (higher studies) के लिए पैसे चाहिए हो, तो कुछ इस प्रकार की स्थितियों में ही आप अपना PPF अकाउंट का Premature Closure कर सकते हैं |
- Premature Closure के लिए आपको इंटरेस्ट रेट पर 1% का जुर्माना भी देना होता है | यानि की जो सरकार द्वारा आपको PPF पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है जैसे की 7.1%, तो इस इंटरेस्ट रेट में से 1% कम करके यानि की 6.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको PPF का अमाउंट दिया जाता है |
4. PPF withdrawal maturity rules in hindi
Maturity के बाद PPF से पैसे निकालना : Maturity समय पूरा होने का मतलब की आपके अपने PPF अकाउंट में निवेश का समय पूरा हो जाना यानि की 15 वर्ष PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने अकाउंट से पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ प्राप्त कर सकते हैं |
फिर चाहे तो आप अकाउंट की maturity पूरा होने के बाद अकाउंट को बंद करवा सकते हैं या अपने अकाउंट को आगे और बढ़ा सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं |
तो, यह कुछ तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं |
PPF का फुल फॉर्म क्या होता है ? ( PPF ka full form )
PPF का full form public provident fund होता है जिसे long term इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है |